ब्यूरो रिपोर्ट
दरभंगा। दरभंगा के पॉक्सो एक्ट के बिशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार ने पाँच वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 58 बर्षीय दूष्कर्मी को 20 बर्ष की सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।
पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पाराजित ने बताया कि जाले थाना क्षेत्र के दर्जी टोला निवासी स्व० अली हसन का पुत्र 58 वर्षीय सादिर कुरैशी ने 6 अप्रैल 2019 को दिन दहाड़े एक 05 वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दूष्कर्म किया था। श्री पराजित ने बताया की जाले थाना कांड सं.48/19 से बने जीआर नं. 19/19 में दूष्कर्मी सादिर कुरैशी को गत 1 जूलाई 2023 को ही भारतीय दंड विधान की धारा 376 A, B और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी करार दिया गया था। आज बुधवार को अदालत ने दोष सिद्ध अभियुक्त को भादवि की धारा 376 AB में 20 बर्ष और 30 हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में भी 20 बर्ष की सजा और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने जूर्मी को न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंड राशि जमा नही करने पर छः-छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान भी किया है।
उन्होंने बताया कि बिशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने बच्ची के पुनर्वास के लिए बिहार प्रतिकर योजना से 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि भुगतान करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा को दिया है।
