• Tue. Sep 26th, 2023

इन दिनों सुर्खियों में रहने वाले वाले बिहार के सख्त मिजाज आईएएस केके पाठक के निर्देशों ने शिक्षा विभाग का चोला उद्धार कर दिया है. इसी कड़ी में अब कोचिंग संस्थानों के लिए इनका नया दिशा निर्देश आया है. इसके तहत अब स्कूल अवधि सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कोचिंग क्लास नहीं चल पाएंगे. पढ़ें पूरी खबर..

अमित कुमार की रिपोर्ट
सीतामढ़ी, जिले में स्कूल टाइम में कोचिंग चलाने वाले कोचिंग संचालकों पर कार्यवाही होगी। इसके लिये अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने सभी जिलाधिकारीयो को आवश्यक निर्देश दिया है। दिए गए निर्देश में उन्होंने कहा है कि विद्यालयों के गहन अनुश्रवण के तहत अब प्रतिदिन 25 हज़ार से अधिक विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण हो रहा है। अनुश्रवण के दौरान ये बाते सामने आयी है कि सभी कोचिंग संस्थानों की कक्षाओं का समय वही होता है,जो विद्यालयों का है। विद्यालय सुबह 09 बजे से खुलकर संध्या 04 बजे तक चलते हैं। किन्तु इसी अवधि में कोचिंग संस्थान भी चलते रहते हैं। इससे छात्र चाहे वह किसी भी कक्षा के हो कोचिंग संस्थानों में जाने के कारण विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं।


प्राप्त जानकारी के अनुसार कोचिंग संस्थानों में सरकारी शिक्षक भी विद्यालय की अवधि में कोचिंग पढ़ाते हैं। कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालन विद्यालयों के शिक्षकों की भी प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका है।
उन्होंने निर्देश दिया है कि “विद्यालय अनुश्रवण व्यवस्था” के स्थायित्व के साथ-साथ कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति पर भी जोर लगाना होगा, विशेषकर कक्षा 09 से 12वीं तक के छात्रों के लिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस आशय का एक नीतिगत निर्णय लिया गया है की जो छात्र 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रखेंगे, उन्हें बोर्ड की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा ।
जिले के कोचिंग संस्थाओं की गतिविधियों पर नियंत्रण के तीन चरणों मे कार्यवाही की योजना बनाने का निर्देश दिया है। प्रथम चरण में 01 अगस्त से 07 अगस्त तक अभियान के तौर पर जिले के सभी कोचिंग संस्थानों (चाहे वह किसी भी कक्षा अथवा प्रतियोगिता परीक्षा – बी.पी.एस.सी./ यू.पी.एस.सी. सहित) की सूची बनाया जायेगा। द्वितीय चरण में 08 अगस्त से 16 अगस्त, तक इन कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक कर अपने कोचिंग संस्थानों को विद्यालय अवधि में ना चलाने को बताया जाएगा। साथ ही
अपने यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को न रखें जो स्वयं किसीअन्य सरकारी अथवा गैर-सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी हैं। कोचिंग संस्थानों के संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी ,पदाधिकारी को रखा है, तो उसकी सूचना वे जिला पदाधिकारी को दे। तीसरे चरण में
16 अगस्त से 31 अगस्त तक दण्डाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करते हुए इन सभी कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण किया जायेगा। यदि वे सुबह 09 बजे से संध्या 04 बजे तक कोचिंग होते पाया जाता है तो लिखित चेतावनी देकर अपनी समय-सारणी में बदलाव करने का निर्देश दिया जायेगा।
31 अगस्त के बाद यदि कोई कोचिंग संस्थान उपरोक्त बातों को नहीं मानते हुए अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं लाते हैं, तो नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *