जिला उपभोक्ता आयोग ने आई हॉस्पिटल को एक नोटिस
मुज़फ़्फ़रपुर से बन्दना मिश्रा के साथ बिट्टू कुमार की रिपोर्ट
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का चर्चित आई हॉस्पिटल कांड में गुरुवार को जिला उपभोक्ता आयोग ने आई हॉस्पिटल को एक नोटिस जारी किया है । बताते चले कि पिछले वर्ष 22 नवम्बर को आई हॉस्पिटल द्वारा मोतियाबिंद मरीजों का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें हुई अनिमियता के कारण काफी संख्या में मरीजों की आँख भी निकालनी पड़ी थी। अपनी अपने शरीर के मुख्य अंग जो गंवानी पड़ी उन मरीजों में कुछ मरीज जैसे राममूर्ति सिंह, हरेंद्र रजक, पन्ना देवी और प्रेमा देवी की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष 10 लाख रूपया हर्जाना की मांग को लेकर आई हॉस्पिटल के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया था, जिसकी आज सुनवाई हुई। आयोग के त्वरित कार्यबाई करते हुए मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, शल्य चिकित्सक डॉ. एन. डी. साहू के अलावेओ.टी असिस्टेंट के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। सभी लोगों को 12 अप्रैल को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य बताया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता एस. के. झा ने कहा कि एक व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए अस्पताल का रुख करता है लेकिन यहाँ तो अस्पताल ने आँखों को रौशनी देने के बजाय लोगों से आंखों की रौशनी ही छीन ली। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के अति गंभीर मामला है।