
BIHAR के समस्तीपुर की एक अदालत ने बिना विजा के भारत मे प्रवेश करने के एक मामले मे बुधवार को एक विदेशी अफ्रीकी नागरिक थाँमस एबी. जैकब को 2 वर्ष 5 महिने 3 दिन का कारावास की सजा सुनाई है।
समस्तीपुर रेल मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2019 को बिना वीजा के विदेशी अफ्रीकी नागरिक थाँमस एबी. जैकब को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसकी सुनवाई करते हुए समस्तीपुर के रेल न्यायिक दंडाधिकारी ने अभियुक्त को आज यह सजा दी।
इस चर्चित मामले मे अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन पदाधिकारी मो. शाहनवाज अंसारी और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक कुमार ने अपना पक्ष रखा।


