बिहार प्रारम्भिक शिक्षक कल्याण संघ , की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार , शिक्षा मंत्री , अपर मुख्य सचिव एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा ,बिहार से अप्रशिक्षित शिक्षकों के मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेशालोक में राज्य के शिक्षकों का वेतन व अंतर वेतन भुगतान यथाशीघ्र कराने की मांग की गयी है ।

इस सम्बंध में संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष शशि रंजन सुमन व प्रदेश महासचिव आनंद कुमार मिश्रा ने दिए गए ज्ञापन में कहा है कि राज्य के अप्रशिक्षित शिक्षक जो किसी कारणवश अप्रशिक्षित ही रह गए थे वे अपने कर्त्तव्य पर कार्यरत रहते हुए पठन पाठन जारी रखे हुए थे परन्तु कुछ जिलों में उनक वेतन बन्द कर दिया गया था । वैसे सैकड़ों अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी । जिसकी सुनावाई जारी है । इसी क्रम में 11 मई 2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में अंतरिम फैसला दिया गया है जिसमें वेतन व बकाया वेतन देने का आदेश दिया गया है ।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष रवि शंकर राय , प्रदेश कोषाध्यक्ष राज कुमार सिंह , तिरहुत प्रमंडल संगठन प्रभारी मो एजाज अहमद एवं सीतामढ़ी जिला कोषाध्यक्ष मो तनवीर अहमद शामिल थे ।



